EPFO Retirement Rule Changed : भारत में ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO (Employees Provident Fund Organisation) उनकी रिटायरमेंट के बाद की सबसे बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं और EPF धारक हैं, तो यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आपका EPF Account कब तक एक्टिव रहता है और कब उसे (निष्क्रिय) कर दिया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको आर्टिकल में देंगे.
58 साल की उम्र में EPFO रिटायरमेंट नियम
EPFO के नियमों के अनुसार, जब कोई सदस्य 58 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है और नौकरी छोड़ देता है, तो उसे रिटायर माना जाता है। इस दौरान सदस्य को EPF अकाउंट से पूरी रकम निकालने की अनुमति होती है सदस्य चाहे, तो वह अपनी रकम पेंशन स्कीम (EPS) के माध्यम से मासिक पेंशन में भी बदल सकता है।58 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद EPF अकाउंट में न तो कर्मचारी योगदान करेगा और न ही नियोक्ता.
EPF अकाउंट कब निष्क्रिय हो जाता है
EPFO नियमों के अनुसार, अगर रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपने अकाउंट से 36 महीने (3 साल) तक कोई क्लेम नहीं करता, तो अकाउंट निष्क्रिय मान लिया जाता है आपको बता दे की अगर आप 3 साल तक पीएफ का पैसा नहीं निकलते हैं आपका अकाउंट निष्क्रिय किया जाएगा निष्क्रिय होने के बाद भी आपकी रकम सुरक्षित रहती है, लेकिन उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है.
EPFO निष्क्रिय अकाउंट के नुकसान
- रिटायरमेंट के बाद ब्याज का लाभ बंद हो जाता है.
- अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए फिर से क्लेम प्रक्रिया करनी पड़ती है.
- पैसों की वैल्यू समय के साथ घट सकती है, क्योंकि ब्याज नहीं जुड़ता.
रिटायरमेंट के बाद EPF का क्या करें?
आप रिटायरमेंट के बाद अपने EPF अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकते हैं अगर आप EPS सदस्य हैं, तो आपको हर महीने पेंशन मिलने का लाभ मिलेगा। अगर तुरंत पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो भी 3 साल से ज्यादा देर न करें.
क्यों ज़रूरी है EPF अकाउंट की जानकारी रखना?
- यह आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है.
- ब्याज न मिलने से आपका वित्तीय नुकसान हो सकता है.
- अगर आपको पीएफ का मिल जाता हूं उसका इस्तेमाल दूसरे प्रकार की चीजों में आप कर पएंगे.